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लखनऊ में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू, ये रहेंगे नियम

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 02, 2021 12:00 am IST,  Updated : Mar 02, 2021 12:00 am IST

लखनऊ में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी बंद हाल या कमरे की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही कमरे या हाल में रह पाएंगे। 200 से ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो पाएंगे।

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लखनऊ में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू, ये रहेंगे नियम Image Source : PTI

लखनऊ: लखनऊ में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी बंद हाल या कमरे की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही कमरे या हाल में रह पाएंगे। 200 से ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो पाएंगे। खुली जगह में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही जमा हो पाएंगे। सबको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

जारी आदेश के अनुसार, पुलिस की अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा। किसी भी जगह रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा (दिव्यांगों को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू, तलवार, फरसा, त्रिशूल लेकर नहीं चलेगा।

आदेश के मुताबिक, धार्मिक स्थानों, दीवारों पर किसी तरह के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। किसी भी खुले स्थान, मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वॉटर की बोतल, विस्फोटक सामाग्री नहीं जमा करेगा।

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