1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. योगी सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र के बाहर दी जाने वाली छूट को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

योगी सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र के बाहर दी जाने वाली छूट को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

 Written By: Bhasha
 Published : Jun 06, 2020 06:55 pm IST,  Updated : Jun 06, 2020 06:55 pm IST

उन्होंने बताया कि धर्मस्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्तरां के लिए जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, उनमें एक बात अनिवार्य है कि सभी के लिए चेहरा ढंकना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

Uttar Pradesh- India TV Hindi
Representational Image Image Source : PTI

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र से बाहर चरणबद्ध रूप से दी जाने वाली छूट को लेकर शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया, जिसे जारी कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि धर्मस्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्तरां के लिए जो दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, उनमें एक बात अनिवार्य है कि सभी के लिए चेहरा ढंकना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अनलॉक1.0 के तहत जो छूट दी गयी है, उस दौरान बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर छह फीट की दूरी बनाकर रखेगा। प्रत्येक भवन में प्रवेश से पहले अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे। प्रत्येक भवन, धर्मस्थल एवं अन्य स्थानों पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने बताया कि श्वसन संबंधी शिष्टाचार के लिए निर्देश है कि छींकते समय मुंह और नाक को ढंककर रखें ताकि अन्य लोगों को संक्रमण की आशंका कम रहे। अगर उपलब्ध है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘यदि कोई संक्रमित होता है तो वह तुरंत स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुले में ना थूकें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रत्येक व्यक्ति को यह जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि थूकने से संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।’’

उन्होंने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ अन्य इलाकों में धार्मिक पूजास्थल खोले जा सकते हैं। सभी धर्मस्थलों पर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में समन्वय स्थापित कर, धर्मस्थल के प्रबंधकों से संवाद बनाकर उन्हें भलीभांति प्रोटोकाल के तहत खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।’’ अवस्थी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का ब्यौरा देते हुए बताया कि धर्मस्थल, कार्यालय, होटल, रेस्तरां या माल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था एलईडी, पोस्टर या स्टैण्डी के माध्यम से की जाए। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक परिसर में दुकान है, चाय की दुकान या कैफेटेरिया हैं तो वहां भी सामाजिक दूरी का पालन हो।

उन्होंने कहा कि जहां एयरकंडीशन लगा हो, वहां सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देश के अनुसार तापमान 24 से 30 डिग्री रहे और आर्दता 40 से 70 प्रतिशत रहे, वहां ताजी हवा की व्यवस्था भी हो। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि धार्मिक स्थलों में मूर्ति, प्रतिरूप और पवित्र ग्रंथ को कोई स्पर्श ना करे, चटाई, दरी या चादर अपनी लेकर जाएं, प्रसाद वितरण या जल छिडकाव ना हो। अवस्थी ने बताया कि कार्यालयों के बारे में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि कार्यालय मे ऐसे व्यक्ति को फ्रंट डेस्क पर ना रखें, जो टीबी, दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर से ग्रस्त हैं।

Latest Uttar Pradesh News

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Uttar Pradesh से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत