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शराब पीने वालों को फिर दी योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, बदल दी ठेके बंद होने की टाइमिंग

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 01, 2020 07:44 pm IST,  Updated : Jun 01, 2020 07:57 pm IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ी रात दी है। सरकार ने शराब की दुकानें बंद होने के समय में बदलाव किया है।

What is UP liquor shop timings: Uttar Pradesh government allowed Liquor Sale till 9 PM  शराब पीने वा- India TV Hindi
What is UP liquor shop timings: Uttar Pradesh government allowed Liquor Sale till 9 PM  शराब पीने वालों को फिर दी योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, बदल दी ठेके बंद होने की टाइमिंग Image Source : AP

उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ी रात दी है। सरकार ने शराब की दुकानें बंद होने के समय में बदलाव किया है। अब राज्य में शराब के ठेके 2 घंटे ज्यादा खुल सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के ताजा आदेश के अनुसार राज्य में शराब की दुकानें अब सुबह 10 बजे से खुलकर रात के 9 बजे बंद होंगी। लॉकडाउन 3.0 के दौरान सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की समय सीमा 10 बजे से 7 बजे तक निर्धारित की थी। इस प्रकार शराब की दुकानों को दो घंटे और खोलने की रियायत दे दी गई है। 

बता दें कि 1 जून से लॉकडाउन 5.0 लागू होने के बाद रात का कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लागू किया गया है। इससे पहले रात का कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच था। दो घंटे टाइमिंग बढ़ने के बाद अब इसका फायदा शराब के शौकीनों को भी दिया जा रहा है। 

यूपी में अब मॉल में बिकेगी शराब

उत्‍तर प्रदेश में अब मॉल्‍स में शराब की बिक्री होगी। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई राज्‍य मंत्रीमंडल की बैठक में शनिवार को आबकारी विभाग के उस प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें राज्‍य के मॉल्‍स में महंगी आयतित शराब, बियर, वाइन को बेचने का प्रावधान किया गया है। आबकारी विभाग ने अपना यह प्रस्‍ताव तीन महीने पहले शासन के पास भेजा था, जिसे शनिवार को राज्‍य मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सरकार को हुए राजस्‍व की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए इस प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई है।

उत्‍तर प्रदेश मंत्रीमंडल ने यूपी एक्‍साइज (सेटलमेंट ऑफ लाइसेंस फॉर प्रीमियम रिटेल वेंड्स ऑफ फॉरेन लिकर) रूल्‍स, 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस मंजूरी के बाद राज्‍य के भीतर शॉपिंग मॉल्‍स में निश्चित श्रेणी की शराब को बेचने का रास्‍ता साफ हो गया है। शॉपिंग मॉल में बिकने वाली शराब का एक ब्रांड, मूल्य और स्तर तय कर दिया गया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है। भूसरेड्डी ने बताया कि अभी तक अंग्रेजी शराब सिर्फ खुदरा और मॉडल शॉप पर ही दिखती थी, शॉपिंग मॉल में नहीं बेचने का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब शॉपिंग मॉल में भी शराब खरीदी जा सकती है। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल की दुकाने आबकारी विभाग द्वारा नई व्यवस्था के तहत वर्तमान में आवंटित दुकानों के अलावा होंगी।

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