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यूपी में शादी समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, अब केवल सिर्फ इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल

उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बीच मंगलवार को शासन ने लॉकडाउन के दौरान शादी-ब्याह को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 18, 2021 11:44 pm IST, Updated : May 18, 2021 11:44 pm IST
यूपी: विवाह समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, अब केवल सिर्फ इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल - India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO यूपी: विवाह समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, अब केवल सिर्फ इतने लोग ही हो सकेंगे शामिल 

लखनऊ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बीच मंगलवार को शासन ने लॉकडाउन के दौरान शादी-ब्याह को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत समारोह चाहे बंद स्थानों पर या खुले स्थानों पर, एक समय में केवल 25 लोग ही शादी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान लॉकडाउन के सभी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने होंगे। बता दें कि, नए दिशा-निर्देश लॉकडाउन बढ़ाए जाने के तीन दिन बाद मंगलवार को जारी किए गए हैं।

केवल 25 लोग ही शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल

प्रदेश की योगी सरकार ने अब विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति का आदेश जारी किया है, बता दें कि पहले यह संख्या 50 थी। राज्य में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 1 से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू का निर्देश दिया है, जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है।  

कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी 

राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं शादी-विवाह के समारोह में लॉकडाउन के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर ही होगी। उन्होंने पत्र में कहा कि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी, तथा सेनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी। 

अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। गौरतलब है इससे पहले गत 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों और खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी थी।

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