Saturday, April 20, 2024
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UNLOCK 4: यूपी ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या रहेगा खुला और कहां रहेगी पाबंदी

यूपी सरकार की अनलॉक 4.0 गाइडलाइन के मुताबिक, 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद, 7 सितंबर से नोएडा मेट्रो को चलाने की अनुमति दी जाएगी।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 30, 2020 23:19 IST
Uttar Pradesh Unlock 4 Guidelines- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Uttar Pradesh Unlock 4 Guidelines

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनलॉक 4.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। यूपी सरकार की अनलॉक 4.0 गाइडलाइन के मुताबिक, 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद, 7 सितंबर से नोएडा मेट्रो को चलाने की अनुमति दी जाएगी। पूर्ण लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला अधिकारी द्वारा किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। राज्य के अंदर व्यक्तियों और सामान आदि के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

यूपी की अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ में 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर स्कूल बुलाया जा सकता है।

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सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकते हैं लेकिन 100 से ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। 20 सितंबर तक शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी। 20 सितंबर के बाद शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों को बुलाया जा सकेगा। सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार, फिलहाल बंद रहेंगे लेकिन 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोले जा सकेंगे।

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लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा

लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण संक्रमण को प्रबावी तरीके से रोकने के लिए निर्धारित मापदंड़ों के अनुसार किया जाएगा। केंटनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो। कंटेनमेंट जोन में सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा। 

कंटेनमेंट जोन/क्षेत्रों को संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा वेब साइट पर प्रदर्शित/नोटिफाइड किया जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश को भी सूचित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकलाउन नहीं लगया जाएगा।

अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एंव माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। 

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