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Vikas Dubey Case: गैंगस्टर अमर दुबे की पत्नी की जमानत याचिका खारिज

 Written By: IANS
 Published : Jul 18, 2021 03:41 pm IST,  Updated : Jul 18, 2021 05:44 pm IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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Vikas Dubey Case: गैंगस्टर अमर दुबे की पत्नी की जमानत याचिका खारिज Image Source : FILE

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमर दुबे बिकरू कांड का आरोपी था। उसने और उसके साथियों ने पिछले साल 3 जुलाई को आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। खुशी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति जे. मुनीर ने कहा, "मामले की परिस्थितियों पर एक समग्र रूप से देखने से यह तथ्य सामने आता है कि घटना सामान्य प्रकार की नहीं थी। कार्रवाई में आठ पुलिसकर्मी मारे गए और छह अन्य घायल हो गए थे। यह एक जघन्य अपराध है जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देता है, बल्कि एक ऐसा कृत्य भी है जो अपने क्षेत्र में राज्य के अधिकार की जड़ों पर प्रहार करता है।"

अदालत ने आगे कहा, "यह उन लोगों के मन में राज्य के भय की कमी की अथाह सीमा के बारे में बताता है जिन्होंने इस कायरतापूर्ण कृत्य की कल्पना की और उसे अंजाम दिया।" याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक, घटना की तारीख को खुशी करीब 16 साल 10 महीने की थी और घटना से कुछ दिन पहले उसकी शादी विकास दुबे के रिश्तेदार अमर दुबे से हुई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह विकास दुबे के गिरोह की सदस्य नहीं थी, बल्कि उसका पति विकास का रिश्तेदार था। घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

राज्य सरकार ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि उस भयावह घटना में बचे पुलिसकर्मी के बयानों के अनुसार, वह पूरे हमले में सक्रिय भागीदार थी। वह किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं बख्शने के लिए पुरुषों की सहायता कर रही थी और उकसा रही थी। राज्य सरकार के वकील ने आगे तर्क दिया, "यह देखते हुए कि उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है, और इसमें शामिल अपराध प्रकृति में जघन्य है, प्रारंभिक मूल्यांकन पर यह माना है कि याचिकाकर्ता के पास अपराध करने के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक क्षमता है। साथ ही अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता है।

अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया, यदि इस शैतानी कृत्य के केंद्र स्तर पर नहीं है, तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में, याचिकाकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकार्ता को स्वतंत्र रूप से बाहर निकलने की अनुमति जमानत कानून का पालन करने वाले नागरिकों के कानून के शासन और राज्य के अधिकार में विश्वास को हिला देगी। अगर ऐसा किया गया, तो यह निश्चित रूप से न्याय के लक्ष्य को हरा देगा।"

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