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आजम खान को 3 साल की सजा, 'Hate Speech' केस में कोर्ट का फैसला, अब विधायकी भी जाएगी!

 Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
 Published : Oct 27, 2022 02:39 pm IST,  Updated : Oct 27, 2022 04:50 pm IST

Azam Khan: सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। उन्हें 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। हेट स्पीच का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है।

आजम खान- India TV Hindi
आजम खान Image Source : FILE

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आजम खान की विधायकी भी जा सकती है, क्योंकि उन्हें मिली सजा 2 साल से ज्यादा है। आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ अदालत पहुंचे हुए थे। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया और सजा सुनाई। हालांकि सजा सुनाने के कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। ऐसे में फिलहाल आजम खान को जेल नहीं जाना पड़ेगा।

कब का है हेट स्पीच का मामला

हेट स्पीच का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप था। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इस बारे में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम को 3 साल कैद की सजा के अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले में आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था कि 'हमने अपनी पूरी बहस कर ली है। जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है। यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। 

लेटरहेड के दुरुपयोग के मामले में भी आरोप हुए थे तय

इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ अपने आधिकारिक लेटरहेड और मुहर के कथित दुरुपयोग के मामले में विशेष एमपी/एमएलए अदालत में आरोप तय किये थे। अदालत ने आजम खान के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिये चार नवंबर की तारीख तय की है। इसके पूर्व, विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए. के. श्रीवास्तव ने आजम खान को आरोप पढ़कर सुनाये।

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