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आचार संहिता मामले में सांसद रीता बहुगुणा समेत 5 दोषी करार, जानिए क्या था पूरा मामला

Edited By: Ravi Prashant @iamraviprashant Published : Nov 04, 2022 07:31 pm IST, Updated : Nov 04, 2022 07:34 pm IST

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दस पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद शुक्रवार को बीजेपी सांसद डॉ रीता बहुगुणा जोशी पेश हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद को हिरासत में लेने का आदेश दिया।

सांसद डॉ रीता बहुगुणा जोशी  - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सांसद डॉ रीता बहुगुणा जोशी

चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में रीता बहुगुणा जोशी दोषी करार दिया है। इसके अलावा एमपी एमएलए कोर्ट ने जोशी समेत पांच को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी,मनोज चौरसिया,राम सिंह,संजय यादव,प्रभा श्रीवास्तव को दोषी करार दिया। दोषियों को छह महीने तक जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहने का आदेश दिया। 

क्या था पूरा मामला 

कोर्ट ने कहा कि 6 महीने की साधारण परिवक्षा पर अच्छा चाल चलन बनाए रखने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष 20-20 हज़ार रुपए की दो जमानतें,इतनी ही राशि के दो निजी मुचलके दाखिल करेंगे। वहीं प्रभा श्रीवास्तव को 30 दिन के अंदर जिला प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश है। आपको बता दें कि समय समाप्त होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप था। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का भी आरोप था। इन सभी नेताओं के ऊपर 17 फरवरी 2012 को मामला दर्ज हुआ था। उस समय रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थीं। 

20 अक्टूबर को जारी किया गया था वारंट 
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दस पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद शुक्रवार को बीजेपी सांसद डॉ रीता बहुगुणा जोशी  पेश हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद को हिरासत में लेने का आदेश दिया। आचार संहिता उल्लंघन करने पर कृष्ण नगर थाने में स्टैटिक मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वदी ने 17 फरवरी 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की लगातार सुनवाई चलते आ रही थी। एमपी/एमएल कोर्ट ने बहुगुणा के खिलाफ 20 अक्टूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने गवाही के लिए मौके पर मौजूद कांस्टेबल दिनेश की गवाही खत्म होते ही सुनवाई की कोई नई तारीख दी थी। 

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