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गौतमबुद्ध नगर में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 01, 2022 10:23 am IST,  Updated : Apr 01, 2022 10:39 am IST

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी।

Gautam Budh Nagar- India TV Hindi
Gautam Budh Nagar Image Source : ANI FILE PHOTO

Highlights

  • गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया आदेश
  • रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती व परीक्षा को लेकर लिया फैसला

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार को ज़िले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रखने का फैसला लिया है। गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता संशोधित आदेश जारी किए हैं। गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एंव व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने इस संबध में 31 मार्च को एक पत्र जारी किया है। 

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, आगामी रमजान, रामनवमी, अम्बेडकर जयंती, हाई स्कूल/इंटर की परीक्षा और सामान्य विधान परिषद चुनाव 2022 आदि की तिथियों को देखते हुए ज़िले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी।

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच यहां कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब व मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकेगा। शादी-बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग या हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जनसामान्य को गुमराह या तनाव या वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे किसी प्रकार के ऑडियो/वीडियो कैसे एवं सीडी को न तो बेचेगा और न बजाएगा और न भौतिक रूप से अथवा वर्चुअल रूप से प्रदर्शित करेगा। 

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