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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट करेगा आज सुनवाई, कुल 5 अर्जी हैं दाखिल

 Published : Sep 28, 2022 10:33 am IST,  Updated : Sep 28, 2022 10:33 am IST

Gyanvapi Masjid Case: खबरों के मुताबिक, यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच करेगी। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और कोर्ट सभी पांचों अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व रख सकती है।

Gyanvapi Masjid- India TV Hindi
Gyanvapi Masjid Image Source : PTI

Highlights

  • हाईकोर्ट जजमेंट रख सकता है रिजर्व
  • सुप्रीम कोर्ट ने किया था सुनवाई से इनकार

Gyanvapi Masjid Hearing: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज एक बार फिर सुनवाई करेगी। इस मामले में पांच याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें से तीन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। वाराणसी की कोर्ट से जारी विवादित परिसर का सर्वे एसआई से कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना हलफनामा दाखिल करना है। साथ ही ASI के डायरेक्टर जनरल को आज कोर्ट में पेश होना है।

कोर्ट जजमेंट रख सकती है रिजर्व

खबरों के मुताबिक, यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच करेगी। आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और कोर्ट सभी पांचों अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व रख सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया था सुनवाई से इनकार 

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में सोमवार को केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। एक वकील ने दावा किया था कि 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने कहा था। इसलिए अब हो रही सुनवाई SC के आदेश के खिलाफ है। कोर्ट ने पेटिशनर से अपनी बात हाईकोर्ट में रखने को कहा था। जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वह जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला

गौरतलब है कि इससे पहले 12 सितंबर 2022 को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर एक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस केस की सुनवाई जिला जज एके विश्वेश ने की थी। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बयान में कहा था कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है और मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। बता दें कि हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही थी। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। सुनवाई के बाद ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि ये हिंदू समुदाय की जीत है।

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