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UP News: कामकाजी महिलाओं से शाम 7 बजे के बाद नहीं करा सकेंगे काम, सरकार ने जारी किया फरमान

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : May 28, 2022 08:26 pm IST,  Updated : May 28, 2022 08:31 pm IST

UP News: यूपी सरकार ने घोषणा की है कि महिला कर्मचारियों से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं कराई जा सकती है।

UP News- India TV Hindi
UP News Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का ऐलान
  • सुबह 6 बजे से पहले-शाम 7 बजे के बाद काम करने को बाध्य नहीं
  • इस अवधि में काम कराने के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी पहल की है। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि महिला कर्मचारियों से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं कराई जा सकती है। ये नियम सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में लागू होगा।

सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर महिला कर्मचारियों से सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी करानी हो, तो उनसे लिखित सहमति लेगी होगी। अगर कामकाजी महिला इस समय में काम करने से इनकार करती हैं, तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ना ही उन्हें काम से हटाया जा सकता है। वहीं, निर्धारित समय से पहले और बाद में ड्यूटी कराने पर मुफ्त परिवहन और भोजन उपलब्ध कराने के साथ प्रर्याप्त देखरेख का इंतजाम करना जरूरी होगा।  

वहीं, इस अवधि में कार्यरत महिलाओं के लिए नियोजक की ओर से कार्यस्थल के निकट शौचालय, बाथरूम, परिवर्तन कक्ष और पेयजल व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इस अवधि में कार्य लिए एक साथ कम से कम चार महिला कर्मचारियों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की इजाजत देनी होगी। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कामगार के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह छूट प्रदान की है। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा व उनके अधिकारों के लिए यह कदम उठाया है।

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