Thursday, April 25, 2024
Advertisement

यूपी: योगी आदित्यनाथ के CM बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि आदित्यनाथ को 25 सितंबर 2022 के बाद भी पद पर बने रहने के समर्थन में विधिक दस्तावेज पेश करने के आदेश दें।

Rituraj Tripathi Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Updated on: November 17, 2022 6:22 IST
CM Yogi - India TV Hindi
Image Source : FILE सीएम योगी

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ के 25 सितंबर 2022 के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है। पीठ ने बेकार की याचिका दाखिल कर अदालत का वक्त खराब करने पर याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति ए.आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओ.पी.शुक्ला की पीठ ने डॉ.एम स्माइल फारुकी द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया। 

यह आदेश 11 नवंबर का है जो बुधवार को उपलब्ध हुआ। याची ने पीठ से आग्रह किया था कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 25 सितंबर 2022 के बाद भी पद पर बने रहने के समर्थन में विधिक दस्तावेज पेश करने के आदेश दे। पीठ ने यह पाया कि याचिकाकर्ता ने इस बात को लेकर किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया कि आखिर पीठ को ऐसा आदेश क्यों जारी करनी चाहिए। 

पीठ ने यह भी पाया कि पूर्व में भी याचिकाकर्ता ऐसी ही याचिका दाखिल करके उसे वापस ले चुका है। उसने अदालत से इजाजत लिए बगैर फिर वही याचिका दाखिल कर दी। 

Latest Uttar Pradesh News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Uttar Pradesh News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement