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Uttar Pradesh: इस मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, हाईकोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

 Reported By: Vishal Pratap Singh Edited By: Shailendra Tiwari
 Published : Sep 21, 2022 01:58 pm IST,  Updated : Sep 21, 2022 05:37 pm IST

Uttar Pradesh: जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

Mukhtar Ansari- India TV Hindi
Mukhtar Ansari Image Source : FILE PHOTO

Uttar Pradesh: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में माफिया से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आईपीसी की धारा 506 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया।

जेलर एसके अवस्थी ने करवाया था अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामले के मुताबिक वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उन्हें अपशब्द कहते हुए उन पर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

इससे पहले ED ने की कार्रवाई

इससे पहले ED के सूत्रों के मुताबिक, छापेमारी में मुख्तार और उनके करीबियों के यहां से मिले दस्तावेज में 100 से ज्यादा बेनामी संपत्ति और संदिग्ध मामलों के कागजात मिले हैं। ईडी ने छापे की जद में आए लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। सोमवार से इन लोगों को ED के सामने अपना पक्ष रखना है

बता दें कि जुलाई 2021 में ED ने मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और इस छापेमारी से ठीक पहले बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार से लंबी पूछताछ भी की थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छापेमारी और पूछताछ में और तेजी आएगी।

हाल ही में गाजीपुर में हुई थी छापेमारी

बता दें कि हालही में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी ( Mukhtar Ansari) के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा था। मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके करीबियों के यहां छापेमारी की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक, जिला मुख्यालय में तीन जगहों पर ईडी की टीम ने छापा मारा था।

वहीं मोहम्मदाबाद में भी छापे की कार्रवाई की गई थी। जिला मुख्यालय पर विक्रम अग्रहरि, खान बस सर्विस के मालिक, गणेश दत्त मिश्रा के यहां भी छापे की कार्रवाई की गई थी। उधर, दिल्ली में मुख्तार के बाई अफजाल अंसारी के घर पर भी ईडी के छापे चल रहे थे। सुबह 7 बजे के करीब तीन गाड़ियों में 8 से 10 ED के अधिकारी पहुंचे थे।

इससे पहले जुलाई के आखिरी हफ्ते में योगी सरकार ने माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की थी। यूपी की मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साले को भगोड़ा घोषित कर दिया था।

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