Saturday, April 27, 2024
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हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में किए गए ये नए बदलाव, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 को संशोधित किया है। अब ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2020 कहलाया जाएगा।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 22, 2020 17:31 IST
Haryana Civil Service examination news rules- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Haryana Civil Service examination news rules

हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 को संशोधित किया है। अब ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) द्वितीय संशोधन नियम, 2020 कहलाया जाएगा। इस बारे में कार्मिक विभाग की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नए नियम के अनुसार अब प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक  (ऑब्जेक्टिव टाइप)  में 100 अंकों के 2 पेपर होंगे।

प्रश्न -2 के तहत एक सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें संचार कौशल, तार्किक तर्क, और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने और समस्या को हल करने, सामान्य मानसिक क्षमता सहित अंतर-व्यक्तिगत कौशल शामिल हैं। और बुनियादी संख्या (संख्या और उनके संबंध, परिमाण का क्रम, आदि-कक्षा X स्तर), डेटा व्याख्या (चार्ट, रेखांकन, तालिकाओं, डेटा पर्याप्तता, आदि-कक्षा X- स्तर)। प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक (ऑब्जेक्टिव टाइप) 100 अंकों के दो पेपर होंगे।

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