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कोरोना वायरस: भोपाल में धारा 144 लागू, नए आदेश जारी, देखिए गाइडलाइन

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 15, 2021 11:30 pm IST,  Updated : Mar 15, 2021 11:30 pm IST

भोपाल में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अविनाश लवानिया ने धारा 144  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने जारी किए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

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कोरोना वायरस: भोपाल में धारा 144 लागू, नए आदेश जारी, देखिए गाइडलाइन Image Source : FILE PHOTO

भोपाल: भोपाल में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अविनाश लवानिया ने धारा 144  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने जारी किए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश के भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। भोपाल में सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है। भोपाल में नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, अब किसी भी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं भोपाल में हर तरह के धरना-प्रदर्शन और रैली पर भी बैन लगाया गया है। साथ ही महाराष्ट्र से भोपाल आने वाले यात्रियों को 3 दिन पहले तक  की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। 

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बंद स्थान में आयोजिक कार्यक्रम में हॉल की क्षमता से 50 प्रतिशत किंतु अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खुले स्थान पर आयोजन की अनुमति विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी, जिसे रात 10.30 बजे तक समाप्त करना होगा। इसी के साथ महाराष्ट्र से भोपाल आने वाले यात्रियों को यात्रा से 72 गंटे यानि 3 दिन की अवधि में कराए गए कोविड टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी।  

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