Thursday, May 02, 2024
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MP News: विवाद के निपटारे के दौरान 2 लोगों के सिर मुंडवाकर गांव में परेड कराई गई

MP News: आरोपी संतोष और धमेंद्र के बड़े भाई ने विवाद को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रस्ताव दिया जिसके बाद मुरारीलाल की अध्यक्षता में पंचायत आयोजित की गई।

Khushbu Rawal Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published on: October 18, 2022 22:00 IST
Panchayat- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Panchayat

Highlights

  • मध्य प्रदेश के भिंड देहात थाना क्षेत्र के दबोहा गांव की घटना
  • संतोष व धमेंद्र दोनों के सिर मुंडवाएं और गांव में परेड कराई
  • मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक विवाद के निपटारे के दौरान अनुसूचित जाति के 2 लोगों के सिर मुंडवाकर गांव में घूमाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को भिंड देहात थाना क्षेत्र के दबोहा गांव में हुई इस घटना के बाद मारपीट और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है।

जानें, क्या है पूरा मामला

पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले गांव में संतोष शाक्य और धमेंद्र शाक्य का दिलीप शर्मा के साथ विवाद हुआ था। इसमें शर्मा एक झड़प में गभीर रूप से घायल हो गया और बाद में जमानत पाने वाले दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सोमवार को आरोपी संतोष और धमेंद्र के बड़े भाई ने विवाद को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रस्ताव दिया जिसके बाद मुरारीलाल की अध्यक्षता में पंचायत आयोजित की गई।

अधिकारी ने बताया, पंचायत ने फैसला दिया कि संतोष और धर्मेंद्र को शर्मा के इलाज पर हुए खर्च के 1.5 लाख रुपये का भुगतान करना चाहिए। इसके बाद शर्मा और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर संतोष व धमेंद्र दोनों के सिर मुंडवाएं और उनकी गांव में परेड कराई।

उन्होंने बताया कि दोनों ने यह भी आरोप लगाया कि परेड करते समय उन्हें जूतों की माला पहनने के लिए विवश किया गया लेकिन एसपी चौहान ने इस दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले में भादवि की संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे जांच की जा रही है।

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