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'अलग-अलग जगहों पर किया यौन उत्पीड़न', भोपाल के डिप्टी कलेक्टर पर लगा रेप का आरोप

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक डिप्टी कलेक्टर पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है और कहा है कि अधिकारी ने अलग-अलग जगहों पर महिला का यौन उत्पीड़न किया।

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Nov 15, 2024 01:52 pm IST, Updated : Nov 15, 2024 01:52 pm IST
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Image Source : PTI REPRESENTATIONAL भोपाल के डिप्टी कलेक्टर पर रेप के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

राजगढ़: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक डिप्टी कलेक्टर पर रेप के आरोप में केस दर्ज हो गया है। एक अधिकारी द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने दावे के बारे में एक वीडियो भी शेयर किया है। अधिकारी ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला सरकारी कर्मचारी को शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा शिकायत मिलने के बाद डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।

पुलिस ने IPC की धाराओं में दर्ज किया केस

अधिकारी ने महिला की शिकायत के हवाले से बताया कि 47 वर्षीय राजेश सोरते 2022 में राजगढ़ जिले के पचोर में तहसीलदार के पद पर थे। उन्होंने कहा कि राजगढ़ का तहसीलदार रहने के दौरान ही सोरते महिला के संपर्क में आए थे। महिला की शिकायत के हवाले से अधिकारी ने बताया कि उसके बाद सोरते ने महिला का अलग-अलग स्थानों पर कथित यौन उत्पीड़न किया। सारंगपुर के उपसंभागीय पुलिस अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि पचोर पुलिस ने गुरुवार को सोरते के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है।

इस केस में इसलिए नहीं लगी BNS की धारा

दुष्कर्म के इस मामले को भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की बजाय IPC के तहत इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि कथित अपराध BNS के लागू होने से पहले 2022 में किया गया था। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने अपने दावे के संबंध में एक वीडियो भी साझा किया है। अधिकारी ने कहा, ‘हमने सोरते को अरेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है।’ महिला ने राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) आदित्य मिश्रा से सोरते के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद मिश्रा ने केस को जांच के लिए पचोर थाने के इंस्पेक्टर अखिलेश वर्मा को सौंप दिया था। (भाषा)

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