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UPI पेमेंट फेल होने पर घड़ी के बदले दिया समोसा, रेलवे के वेंडर ने किया शर्मनाक काम

Edited By: Amar Deep @amardeepmau
Published : Oct 19, 2025 01:12 pm IST, Updated : Oct 19, 2025 01:12 pm IST

पुलिस ने रेलवे स्टेशन के एक वेंडर को गिरफ्तार किया है। वेंडर ने एक यात्री से समोसे के बदले उसकी घड़ी ले ली थी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मामले का संज्ञान लिया गया।

वेंडर ने घड़ी के बदले दिया समोसा।- India TV Hindi
Image Source : PEXELS/REPRESENTATIVE IMAGE वेंडर ने घड़ी के बदले दिया समोसा।

जबलपुर: पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्टेशन पर एक वेंडर ने यात्री से समोसे के एवज में उसकी घड़ी ले ली। हालांकि वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद स्टेशन के वेंडर (विक्रेता) के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं अब रेलवे ने आरोपी वेंडर का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है।

फेल हो गया यूपीआई पेमेंट

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर एक युवक समोसे खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रयास करता है, जो विफल हो जाता है। इसी बीच ट्रेन चल पड़ती है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक बगैर समोसे लिए जैसे ही ट्रेन की ओर जाने की कोशिश करता है, वेंडर उसका कॉलर पकड़ लेता है। मजबूरी में युवक हाथों से घड़ी उतार कर देने लगता है और वेंडर उसे रखकर कुछ समोसे उसे पकड़ा देता है। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर 17 अक्टूबर को शाम साढ़े पांच बजे हुई। 

डीआरएम ने दी जानकारी

जबलपुर डीआरएम ने 'एक्स' पर किए गए इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "वेंडर की पहचान कर ली गई है तथा आरपीएफ ने मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। साथ ही लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है।" बाद में एक आधिकारिक बयान में कहा गया वेंडर ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि ऑनलाइन भुगतान न होने पर उसने यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया लेकिन बाद में उसकी घड़ी उसे लौटा दी। बयान में कहा गया, "वेंडर ने उक्त यात्री से दुर्व्यवहार की बात स्वीकार की है, जिसके बाद रेल सुरक्षा बल जबलपुर ने रेल अधिनियम की धारा 145 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।" (इनपुट- पीटीआई)

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