Thursday, May 02, 2024
Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंजूर मार्ग पर मेट्रो कार शेड परियोजना पर लगाई रोक, MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंजूर मार्ग मेट्रो कार शेड परियोजना पर रोक लगा दी है और MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 16, 2020 13:30 IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने...- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंजूर मार्ग पर मेट्रो कार शेड परियोजना पर लगाई रोक, MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंजूर मार्ग मेट्रो कार शेड परियोजना पर रोक लगा दी है और MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मेट्रो कार शेड परियोजना और संबद्ध परियोजनाओं के लिए कांजूर मार्ग में भूमि को लेकर अधिसूचना जारी थी। भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर शेड के निर्माण को लेकर विरोध कर रही है।

पूर्ववर्ती फड़णवीस सरकार ने कार शेड परियोजना के विकास के लिए आरे की जमीन ली थी वहीं उद्धव ठाकरे सरकार ने आरे कॉलोनी से इसे कांजूर मार्ग तक स्थानांतरित कर दिया था। उद्धव ठाकरे सरकार का कहना है कि उसने MMRDA (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी) और BMC (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) के अनुरोध पर विचार किया और ऐसा पाया कि सार्वजनिक हित में इस जमीन का उपयोग सही  है।

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दोबारा मेट्रो कार शेड आरे कॉलोनी में शुरू करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की भी मांग की है। 

 

आपको बता दें कि मेट्रो परियोजना के लिए यह विवाद लगातार सुर्खियों में रहा है। केंद्र और राज्य के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद बना रहा। केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि वह एमएमआरडीए को कांजूर मार्ग में मेट्रो कार शेड काम पर ले जाने से रोकें।

 

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें महाराष्ट्र सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement