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इंस्टाग्राम पर नकली नोट बेच रहा था गिरोह, साइबर विभाग ने किया नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार

 Reported By: Rajesh Kumar, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Apr 07, 2026 03:22 pm IST,  Updated : Apr 07, 2026 03:41 pm IST

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इंस्टाग्राम पर नकली नोट (FICN) बेचने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 FIR दर्ज की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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नकली नोट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। Image Source : REPORTER

महाराष्ट्र साइबर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सक्रिय कुछ ऐसे अकाउंट्स का संज्ञान लिया है, जो फर्जी और भ्रामक कंटेंट के जरिए नकली भारतीय मुद्रा (Fake Indian Currency Notes – FICN) को बढ़ावा दे रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये अकाउंट्स रील्स और अन्य आपत्तिजनक पोस्ट के माध्यम से लोगों को अवैध लेन-देन के लिए आकर्षित कर रहे थे, जिसमें उन्हें अवास्तविक और धोखाधड़ीपूर्ण आर्थिक लाभ का लालच दिया जा रहा था।

कैसे होता है नकली नोट से अपराध?

जांच एजेंसी के अनुसार, नकली भारतीय मुद्रा का संबंध अक्सर संगठित अपराध नेटवर्क से होता है और इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और अन्य आर्थिक अपराधों में किया जाता है। ऐसे में नकली नोटों का उपयोग और प्रसार केवल वित्तीय अपराध नहीं, बल्कि आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला भी है।

महाराष्ट्र साइबर विभाग ने लिया एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र साइबर विभाग ने संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट्स की पहचान कर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए नोटिस जारी किए। साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 94 के तहत अकाउंट धारकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी नोटिस भेजे गए।

जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर कुल चार FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें इंस्टाग्राम के जरिए नकली नोट बेचने और प्रचार करने वाले अकाउंट्स को आरोपी बनाया गया है। इनमें से दो FIR महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं:

  • FIR नंबर 35/2025 – भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत
  • FIR नंबर 17/2026 – भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत

इसके अलावा, महाराष्ट्र साइबर द्वारा जुटाई गई जानकारी जैसे आरोपियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर के आधार पर राज्य के स्थानीय पुलिस थानों में भी दो अन्य FIR दर्ज की गई हैं:

  • FIR नंबर 236/2026 – जलगांव जामोद पुलिस स्टेशन, जिला बुलढाणा में, आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत
  • FIR नंबर 122/2026 – मुक्ताईनगर पुलिस स्टेशन, जिला जलगांव में, BNS की धारा 318(2), 62 और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत

इस मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है:

  • राहुल अनिल पवार
  • योगिता हितेश भोसले

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

अन्य आरोपियों और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े लाभार्थियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।। महाराष्ट्र साइबर ने बताया कि वह इंस्टाग्राम और टेलीग्राम समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रख रहा है, ताकि नकली नोटों के प्रचार, प्रसार या लेन-देन में शामिल अन्य अकाउंट्स की पहचान कर उनके खिलाफ समय पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। एजेंसी ने यह भी दोहराया कि वह डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा, नागरिकों को साइबर वित्तीय अपराधों से बचाने और वैध वित्तीय एवं डिजिटल प्रणालियों की अखंडता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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