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महाराष्ट्र: कैदी ने परिवार के साथ मिलकर अदालत में ही पुलिस पर किया हमला, गालियां भी दीं, मामला दर्ज

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Feb 23, 2025 02:02 pm IST,  Updated : Feb 23, 2025 02:02 pm IST

आरोपी के कहने पर उसकी बहन, मां और एक अन्य रिश्तेदार ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। हालांकि, अब तक आरोपी के परिवार के अन्य लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Representative Image- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : FILE PHOTO

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत में सुरक्षाकर्मियों के एक दल के साथ दुर्व्यवहार करने और उस पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक विचाराधीन कैदी और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शांति नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि यह घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब आरोपी समेत विचाराधीन कैदियों के एक समूह को सुनवाई के लिए आधारवाडी जेल से भिवंडी की एक अदालत में लाया गया था। 

अदालती कार्यवाही के बाद जब विचाराधीन कैदियों को वापस जेल ले जाया जा रहा था तो आरोपी ने शौचालय जाने की अनुमति मांगी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उसे शौचालय जाने की अनुमति तो दे दी लेकिन उसे दरवाज़ा खुला रखने और उसे अंदर से बंद न करने का निर्देश दिया जिससे आरोपी भड़क गया और उसने पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहे। 

पुलिस के साथ मारपीट

पुलिस ने बताया कि जब आरोपी को पुलिस वैन की ओर ले जाया जा रहा था तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर फिर अपशब्द कहे और वहां मौजूद अपने परिवार के सदस्यों को उन पर हमला करने को कहा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पत्नी, बहन और एक अन्य पुरुष रिश्तेदार ने पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, पुलिस वैन में बैठते समय आरोपी ने एक महिला कांस्टेबल के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया और अनुचित व्यवहार किया। 

आरोपी के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपी और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी अब भी जेल में है लेकिन घटना के सिलसिले में उसके परिवार के सदस्यों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्राथमिकी में यह नहीं बताया गया है कि आरोपी को पहले किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था। (इनपुट- पीटीआई भाषा)

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