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सांसद कोटे से घर लेने की चाहत पड़ी महंगी; ठगों ने लगाया 1.12 करोड़ का चूना, पढ़ें पूरा मामला

 Reported By: Saket Rai Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jun 02, 2026 10:42 pm IST,  Updated : Jun 02, 2026 11:48 pm IST

मुंबई में एक शख्स को सांसद कोटे से घर लेने की चाहत महंगी पड़ गई। ठगों ने शख्स को 1.12 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया गया है। ये ठगी शिवसेना के नेता राहुल शेवाले के नाम का इस्तेमाल कर के की गई है।

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घर दिलाने के नाम पर शख्स से ठगी। Image Source : PEXELS/ANI

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स को सांसद कोटे से घर लेने की चाहत काफी ज्यादा महंगी पड़ गई है। दरअसल, मुंबई में एक शख्स के साथ शिवसेना के नेता राहुल शेवाले के सांसद कोटे से घर का वादा कर के ठगी की गई है। सामने आई जानकारी के अनुसार, शख्स से 1.12 करोड़ रुपये की ठगी की गई है।

क्या है पूरा मामला?

मुंबई में MMRDA के मकान दिलाने के नाम पर 1.12 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। डोंगरी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के मुताबिक शयफान मकबूल शेख समेत छह लोगों को आरोपियों ने झांसा दिया कि कुर्ला के कुरेश नगर स्थित MTHL परियोजना प्रभावितों के लिए बने MMRDA के मकान कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आरोपियों ने यह भी दावा किया कि ये मकान सांसद राहुल शेवाले के सांसद कोटे से जुड़े हैं और इन्हें मालिकाना हक के साथ दिलाया जाएगा।

कैसे की गई ठगी?

पीड़ितों ने छह फ्लैटों के लिए ऑनलाइन और नकद माध्यम से कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपियों ने MMRDA के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर वाले अलॉटमेंट लेटर तथा कब्जा रसीदें सौंप दीं। जांच में यह भी सामने आया कि पीड़ितों को फ्लैटों में अवैध रूप से प्रवेश दिलाया गया था। पुलिस ने यूनुस शेख, सचिन यादव, हनुमंत देवधरकर, अक्षय रुपवते और फैसल नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इधर लातूर में भी आया धोखाधड़ी का मामला

दूसरी ओर महाराष्ट्र के लातूर जिले में भी पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो कि अलौकिक शक्तियां होने का दावा कर के लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी की पहचान खोपेगांव निवासी- मारोती चंदरराव मोरे के तौर पर की गई है। उसके खिलाफ लातूर ग्रामीण थाने में- 'महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी व अघोरी प्रथाएं तथा काला जादू रोकथाम व उन्मूलन अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दावा करता था कि उसके पास में अलौकिक शक्तियां हैं और वह अंगारा (पवित्र राख) लगाकर, ताबीज देकर और अनुष्ठान करके बीमारियों तथा व्यक्तिगत समस्याओं को ठीक कर सकता है। जांच में पता लगा है कि आरोपी कथित तौर पर अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को गुमराह करता था।

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