1. Hindi News
  2. महाराष्ट्र
  3. पिटबुल कुत्ते से जिस लड़के को कटवाया, उस नाबालिग बच्चे ने दिया बयान, पुलिस ने दर्ज किया केस

पिटबुल कुत्ते से जिस लड़के को कटवाया, उस नाबालिग बच्चे ने दिया बयान, पुलिस ने दर्ज किया केस

 Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61
 Published : Jul 22, 2025 06:29 am IST,  Updated : Jul 22, 2025 06:29 am IST

मुंबई में बीते कल एक नाबालिग लड़के को पिटबुल कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया था। इस मामले में नाबालिग लड़के ने अब अपना बयान जारी किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।

minor boy who was bitten by a pitbull dog gave a statement mumbai police registered a case- India TV Hindi
पीड़ित बच्चे का बयान Image Source : ANI

मुंबई के पूर्वी उपनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक 11 साल के बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते से कटवाया गया, क्योंकि कुत्ते के मालिक ने जानबूझकर बच्चे पर हमला करने के लिए छोड़ दिया था। घटना के एक वीडियो में डरा हुआ बच्चा एक ऑटो-रिक्शा के अंदर दिखाई दे रहा है और कुत्ता उसको भौंक रहा और काट भी रहा है। इस दौरान कुत्ते का मालिक भी ऑटो रिक्शा की आगे की सीट पर बैठा दिखाई दे रहा है, जो बच्चे की डरी हुई स्थिति को देखकर हंसता है। इसी मामले में अब पीड़ित बच्चे का बयान सामने आया है।

नाबालिग लड़के ने दिया बयान

पीड़ित नाबालिग लड़के ने आरोपी सोहेल खान द्वारा उसके ऊपर पिटबुल कुत्ता छोड़े जाने को लेकर कहा, 'हम बैठे बातें कर रहे थे। मेरे एक दोस्त ने उससे (आरोपी कुत्ते के मालिक से) पूछा कि वह पिटबुल के साथ कहां जा रहा है। वह कुत्ते के साथ हमारी तरफ आने लगा। सब भाग गए, लेकिन मैं नहीं भाग सका। वह कुत्ते को मेरी तरफ छोड़ रहा था और हंस रहा था। इसी दौरान कुत्ते ने मुझे काट लिया और फिर मैं वहां से भाग गया। उसने मेरे कपड़े भी पकड़ लिए। मैं बहुत डर गया था। बता दें कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।'

मुंबई पुलिस ने क्या कहा?

इसे लेकर मुंबई पुलिस ने कहा, '17 जुलाई की रात लगभग 10:00 बजे, शिकायतकर्ता का नाबालिग बेटा रिहायशी इलाके में खड़े एक रिक्शा में खेल रहा था, तभी आरोपी मोहम्मद सोहेल खान, जो उसी इलाके का एक परिचित है, ने जानबूझकर अपने भूरे रंग के पालतू कुत्ते को छोड़ दिया। नियंत्रण और निगरानी के अभाव में, कुत्ते ने बच्चे की ठोड़ी पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया। शिकायतकर्ता के विस्तृत बयान के आधार पर, मानखुर्द पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 291, 125, 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को बीएनएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया है।'

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। महाराष्ट्र से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।