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VIDEO: यूट्यूब देखकर घर के कमरे में बनाई हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब, लाखों रुपये का माल जब्त, आरोपी गिरफ्तार

 Reported By: Saket Rai Written By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Aug 16, 2026 10:46 am IST,  Updated : Aug 16, 2026 10:54 am IST

आरोपी यूट्यूब वीडियो देखकर वैज्ञानिक तरीके से हाइड्रोपोनिक गांजा उगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लैब को ध्वस्त कर दिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

घर के कमरे में हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब- India TV Hindi
घर के कमरे में हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब Image Source : REPORTER INPUT

मुंबई के बोरीवली स्थित गणपत पाटिल नगर में पुलिस ने घर के एक कमरे में चल रही हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब का पर्दाफाश किया है। एमएचबी कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लैब को ध्वस्त कर दिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।

यूट्यूब पर वीडियो देखकर हासिल की जानकारी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी घर के कमरे में वैज्ञानिक तरीके से हाइड्रोपोनिक गांजा उगाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि लैब तैयार करने के लिए आरोपियों ने यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो से जानकारी हासिल की थी।

ग्रो एलईडी लाइट्स और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल

पुलिस जांच में कमरे के अंदर तापमान, नमी और पीएच स्तर को नियंत्रित करने की व्यवस्था मिली। इसके अलावा गांजे की खेती के लिए ग्रो एलईडी लाइट्स और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

मौके से बरामद हुआ लाखों का गांजा

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 54 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.62 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा करीब 2.5 लाख रुपये कीमत का 189 ग्राम गीला गांजा और खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार

इस मामले में पुलिस ने बब्बू कामत को गिरफ्तार किया है। वहीं, पुलिस के अनुसार मामले का मुख्य आरोपी राहुल ठाकुर फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

पुलिस इन एंगलों पर कर रही जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस लैब में कितने समय से गांजे की खेती की जा रही थी।  तैयार किए जा रहे गांजे की सप्लाई कहां की जानी थी। मामले में आगे की जांच जारी है।

भारत में अवैध है गांजे की खेती

बता दें  कि भारत में गांजे की खेती सामान्य तौर पर अवैध है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत कैनाबिस के पौधे की खेती पर प्रतिबंध है। बिना वैध अनुमति के गांजे की खेती करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, कानून में कुछ सीमित परिस्थितियों में सरकार द्वारा अधिकृत खेती की अनुमति का प्रावधान मौजूद है।

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