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लड़की को कहा- क्या आइटम किधर जा रही हो?, कोर्ट ने बिजनेसैन को डेढ़ साल के लिए भेज दिया जेल

 Published : Oct 25, 2022 11:25 pm IST,  Updated : Oct 25, 2022 11:25 pm IST

जब मिनीर स्कूल से अकेले लौट रही थी कि तभी खान जो अपनी बाइक पर बैठा था, उसने उसे रोक लिया, नहीं रुकने पर उसके पीछे गया। उसके बाल खींचे और कहा क्या आइटम, किधर जा रही हो?, ऐ आइटम, सुन ना आइटम, तुम कहां जा रही हो? ओह, आइटम, मेरी बात सुनो, लड़की ने तब कड़ा विरोध किया था।

जेल- India TV Hindi
जेल Image Source : SOCIAL MEDIA (REPRESENTATIONAL IMAGE)

मुंबई: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को 'आइटम' कहकर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक बिजनेसमैन को दोषी ठहराया है। डिंडोशी स्पेशल पोक्सो कोर्ट के जज एस.जे. अंसारी ने अंधेरी पूर्व निवासी बिजनेसमैन अबरार एन. खान को 2015 में किए गए अपराध के लिए डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि किसी लड़की को यह शब्द (आइटम) कहना अपमानजनक है। इस तरह के अपराधों और अवांछित व्यवहार को देखते हुए महिलाओं की रक्षा के लिए कठोरता से निपटने की आवश्यकता है।

जानें, क्या है पूरा मामला

जुलाई 2015 में जब मिनीर स्कूल से अकेले लौट रही थी कि तभी खान जो अपनी बाइक पर बैठा था, उसने उसे रोक लिया, नहीं रुकने पर उसके पीछे गया। उसके बाल खींचे और कहा क्या आइटम, किधर जा रही हो?, ऐ आइटम, सुन ना आइटम, तुम कहां जा रही हो? ओह, आइटम, मेरी बात सुनो, लड़की ने तब कड़ा विरोध किया था। इस पर, खान, जो उस समय बमुश्किल 18 साल का था, उसने उसे गाली देना शुरू कर दिया और दावा किया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, (तू मेरा क्या उखाड़ लेगी?) आदि, जिसके बाद लड़की ने पुलिस कंट्रोल नंबर पर कॉल किया। जब पुलिस टीम वहां पहुंची, तो खान और उसके दोस्त भाग गए थे, जबकि लड़की अपने परिवार को सूचित करने के लिए घर गई और बाद में साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

खान को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अग्रिम जमानत हासिल कर ली थी और एक आरोप पत्र दायर किया गया- अपने वकील सलमा अंसारी के माध्यम से- उसमें दावा किया कि उन्हें फंसाया जा रहा क्योंकि लड़की के परिवार को उनकी बेटी के साथ उसकी दोस्ती पसंद नहीं थी। अपने आरोपों से इनकार करते हुए, पीड़िता अपने तर्कों पर कायम रही और बताया कि कैसे खान द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था- वे दोनों एक ही पड़ोस में रहते हैं।

विशेष सहायक लोक अभियोजक एसएस महातेकर की दलीलों को बरकरार रखते हुए, विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने खान द्वारा नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न करने के तथ्य को साबित कर दिया है। स्पेशल कोर्ट ने यह भी कहा कि कैसे खान ने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर लड़कों द्वारा अपमानजनक अंदाज में लड़कियों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यह स्पष्ट रूप से परेशान (यौन उत्पीड़न) करने के इरादे का संकेत देता था।

विशेष न्यायाधीश अंसारी ने खान को कारावास की सजा सुनाते हुए कहा, ऐसे अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे सड़क किनारे रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है।

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