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'सारी मस्ती देवा भाऊ का बुलडोजर उतारेगा', सैलून में विवादित गाना बजने पर नितेश राणे ने दी वॉर्निंग

 Reported By: Saket Rai Edited By: Vinay Trivedi
 Published : Jan 02, 2026 03:25 pm IST,  Updated : Jan 02, 2026 03:25 pm IST

मुंबई के नजदीक नायगांव में कश्मीर को लेकर विवादित गाना बजाने से हंगामा हो गया। इसको लेकर BJP नेता नितेश राणे ने चेतावनी देते हुए ‘देवा भाऊ के बुलडोजर’ की बात का जिक्र किया।

nitesh rane bulldozer warning- India TV Hindi
महाराष्ट्र में कश्मीर को लेकर विवादित गाना बजाने से हंगामा। Image Source : PTI (फाइल फोटो)

मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई से सटे नायगांव में सैलून की दुकान में कश्मीर को लेकर विवादित गाना बजने को लेकर मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने चेतावनी दी कि सारी मस्ती देवा भाऊ का बुलडोजर उतारेगा। इस मामले में पुलिस की FIR के मुताबिक, नायगांव पुलिस स्टेशन के तहत चिंचोटी इलाके में पुलिस प्राइवेट गाड़ी में पेट्रोलिंग कर रही थी। दोपहर करीब डेढ़ बजे, दुर्गा माता मंदिर, चिंचोटी, करमडपाड़ा के सामने रूहान हेयर कटिंग सैलून में लाउडस्पीकर पर कश्मीर को लेकर विवादित गाना बज रहा था।

सैलून में पुलिस ने क्या देखा?

चूंकि यह गाना भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ था। इससे समाज में दुश्मनी, घृणा और सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना थी तो पुलिस तुरंत सैलून में गई और वहां 2 लोगों को पाया। जब उनसे उनका नाम पूछा, तो उनमें से एक ने अपना नाम गुलजारी राजू शर्मा बताया। उसने अपना घर पालघर में होने की बात कही। उसने कहा कि वह सैलून में काम करता है। उस जगह मौजूद दूसरा व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से सैलून में स्पीकर पर ब्लूटूथ के माध्यम से तेज आवाज में विवादित गाना बजा रहा था ताकि सड़क पर आने-जाने वाले लोग इसे सुन सकें।

आजमगढ़ से निकला आरोपी का कनेक्शन

जब उससे उसका नाम और पता पूछा, तो उसने अपना नाम अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह बताया, जिसकी उम्र 25 साल है। वह फिलहाल पालघर में रहता है। लेकिन वह मूल निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का है। जब उसके मोबाइल फोन को पुलिस ने चेक किया, तो पता चला कि वह अपने मोबाइल फोन में YouTube ऐप पर विवादित गाना बजा रहा था। इस गाने से उस इलाके के नागरिकों में अशांति, गुस्सा और तनाव पैदा हो गया।

पुलिस का आरोपी के खिलाफ कड़ा एक्शन

लोगों ने अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है, जिसमें BNS के सेक्शन  197(1)(d) के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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