1. Hindi News
  2. महाराष्ट्र
  3. 'CAA को लेकर राजनीतिक दल सेंक रहे अपनी रोटियां, यह कानून सही' विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के प्रमुख

'CAA को लेकर राजनीतिक दल सेंक रहे अपनी रोटियां, यह कानून सही' विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट के प्रमुख

 Edited By: Sudhanshu Gaur
 Published : Mar 14, 2024 06:35 pm IST,  Updated : Mar 14, 2024 06:36 pm IST

हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएए बहुत अच्छा कानून है। इससे देश के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है।

CAA - India TV Hindi
हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान Image Source : ANI

नागपुर: सोमवार 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देशभर में लागू हो गया। सरकार के इस कानून को लागू करने के नोटिफिकेशन जारी होते ही कई विपक्षी दलों ने इसकी खिलाफत शुरू कर दी। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस कानून का विरोध किया। वहीं अब CAA के पक्ष में हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान आये हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला है ना की छीनने वाला है।

'यह लोगों को नागरिकता देने वाला कानून'

ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि इस कानून को गलत बताकर कई राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। सीएए बहुत अच्छा कानून है, यह लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अनुच्छेद 370 को लेकर भी देशभर में भ्रांतियां फैलाई गई थीं। लेकिन इससे जम्मू-कश्मीर के हालात बिलकुल ही बदल गए हैं। 

'मुसलमान बहुत समझदार, किसी के बहकावे में नहीं आएगा'

उन्होंने कहा कि आज के मुसलमान बहुत समझदार हैं। किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। वहीं CAA कानून पर प्यारे खान ने कहा कि जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, उनके लिए ये है उनके लिए कानून। मुसलमानों का इससे कोई लेना-देना नहीं है और बेकार मुसलमानों को इस कानून के तहत घसीटा जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपनी रोजी-रोटी कमा रही हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यह नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने वाला नहीं। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। महाराष्ट्र से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।