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राज्य कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को मिली बड़ी राहत, जिला सत्र न्यायालय के फैसले से बचा मंत्री पद

 Edited By: Adarsh Pandey
 Published : Mar 05, 2025 02:37 pm IST,  Updated : Mar 05, 2025 02:37 pm IST

नासिक जिला सत्र न्यायालय ने राज्य के कृषि मंत्री माणिराव कोकाटे के मामले में अपना फैसला सुना दिया है जिसने उन्हें बड़ी राहत दी है। अब इस फैसले के बाद कोकाटे का मंत्री पद और विधायक पद, दोनों ही बरकरार रहेगा।

राज्य कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे- India TV Hindi
राज्य कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को जिला सत्र न्यायालय से मिली बड़ी राहत Image Source : MANIKRAO KOKATE SOCIAL MEDIA

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से उथल-पुथल मचा हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि अभी कल ही महायुति सरकार में अजीत पवार के कोटे से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बने धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र में बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे धनंजय मुंडे ने मंगलवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अब उनके बाद राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के मंत्री पद पर भी तलवार लटक रही थी मगर अब उन्हें राहत मिल गई है।

माणिकराव कोकाटे का मंत्री पद बरकरार

आपको बता दें कि NCP के विधायक माणिकराव कोकाटे को पिछले महीने नासिक की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसके बाद सत्र न्यायालय ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी। उसके बाद से ही उनके मंत्री पद और विधायक पर तलवार लटक रही थी। विपक्ष के नेता इस मामले में कोकाटे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आज यानी 5 मार्च को सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए उनकी सजा को स्थगित कर दिया है।

इस संबंध में महाराष्ट्र CM ने क्या कहा था?

राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को जैसे ही दोषी करार देते हुए दो साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी तभी से विपक्ष के नेता यह कहते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, वो सरकार का रुख जानना चाहते थे। इस संबंध में महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते सोमवार को कहा था, 'धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए गए राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के मामले में फैसला अदालत के आदेश के बाद विधानमंडल या राज्यपाल लेंगे।'

(चिराग शर्मा की रिपोर्ट)

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