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आपकी 10 साल पुरानी डीजल कार के पास बचा सिर्फ 1 जनवरी तक का वक्त, खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Dec 17, 2021 05:12 pm IST,  Updated : Dec 17, 2021 05:12 pm IST

जिन लोगों के डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे, उन्हें सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाएगा।

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आपकी 10 साल पुरानी डीजल कार के पास बचा सिर्फ 1 जनवरी तक का वक्त, खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन Image Source : PIXABAY

Highlights

  • 1 जनवरी 2022 को 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द
  • सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाएगा
  • डीजल वाहनों को दूसरे शहरों में फिर से रजिस्टर्ड करवाने का विकल्प दिया जाएगा

यदि दिल्ली में आपके पास 10 साल पुरानी कार है तो आपके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का ही वक्त बचा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (NGT) के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 को 10 साल की अवधि पूरी करने वाले सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया है।  

जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे, उन्हें सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाएगा। यानि कि आपके पास इस NOC को दिखाकर डीजल वाहनों को दूसरे शहरों में फिर से रजिस्टर्ड करवाने का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन इससे देश के छोटे शहरों में प्र​दूषण की स्थिति से कैसे निपटेंगे, यह प्रश्न भी खड़ा हो गया है। 

15 साल पुराने वाहन होंगे नष्ट 

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि जिन डीजल वाहनों ने 15 साल की अवधि पूरी कर ली है। उन्हें किसी भी सूरत में NOC नहीं मिलेगी। ऐसे में उन गाड़ियों को हर हालत में नष्ट ही करवाना होगा।

2016 में NGT आया था आदेश

बताते चलें कि NGT ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर में डीजल से जुड़ी गाड़ियों (Diesel Vehicles) पर बड़ा आदेश दिया था। NGT ने कहा था कि दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाएं। साथ ही उनका सड़कों पर उतरना भी बंद किया जाए।

इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलवा सकेंगे

डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर 10 साल पुराने डीजल (Diesel Vehicles) या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिक अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में बदलने का फैसला करते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें विभाग में आवेदन देकर परमीशन लेनी होगी। ऐसे वाहन चालकों को सर्टिफिफाइड एजेंसियों से ही गाड़ियों में इलेक्ट्रिक किट लगवानी होगी।

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