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एक साल तक विदेश रहने के बाद घर लौटने पर कुछ वस्तुओं पर लगेगा 15 फीसदी का शुल्क

एक साल तक विदेश रहने के बाद घर लौटने वाली भारतीयों को कलर टीवी, होम थियेटर सिस्टम तथा सर्राफा और अन्य आभूषण लाने पर 15 फीसदी का शुल्क चुकाना होगा।

Dharmender Chaudhary Dharmender Chaudhary
Updated on: April 10, 2016 16:06 IST
विदेश से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ज्वैलरी लाना हुआ महंगा, एक साल बाद घर लौटने पर देना होगा 15 फीसदी टैक्स- India TV Paisa
विदेश से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ज्वैलरी लाना हुआ महंगा, एक साल बाद घर लौटने पर देना होगा 15 फीसदी टैक्स

नई दिल्ली। एक साल तक विदेश रहने के बाद घर लौटने वाली भारतीयों को कलर टीवी, होम थियेटर सिस्टम तथा सर्राफा और अन्य आभूषण लाने पर 15 फीसदी का शुल्क चुकाना होगा। अभी तक प्राइवेट और घरेलू सामान जिनका इस्तेमाल किया जा चुका है उन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता था। इसमें वीडियो कैसेट रिकार्डर-प्लेयर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल या एलपीजी कुकिंग रेंज, कंप्यूटर या लैपटॉप और 300 लीटर तक का घरेलू रेफ्रिजरेटर, पुरषों के लिए 50,000 रुपए और महिलाओं के लिए एक लाख रुपए तक की ज्वैलरी पर कोई शुल्क नहीं लगता था। अन्य उत्पादों के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) हर साल नियम और दरें अधिसूचित करता है।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सीबीईसी ने 13 ऐसे उत्पादों की सूची जारी की है जो भारतीय पासपोर्टधारकों के भारत आने की तारीख से पिछले दो साल तक कम से कम 365 दिन तक विदेश रहने के बाद भारतीय बिना शुल्क चुकाए ला सकते हैं। इनमें वीडियो कैसेट रिकार्डर-प्लेयर, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव अवन, वर्ल्ड प्रोसेसिंग मशीन, फैक्स मशीन, पोर्टेबल फोटोकॉपी मशीन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल या एलपीजी कुकिंग रेंज, डेस्कटॉप या लैपटाप और 300 लीटर क्षमता का रेफ्रिजरेटर।

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सीबीईसी ने कहा कि कलर टीवी, वीडियो होम थियेटर सिस्टम, डिश वॉटर 300 लीटर क्षमता से अधिक का रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा, 35 एमएम या उससे अधिक की सिनेमाटोग्राफिक फिल्म तथा सोने और चांदी तथा अन्य आभूषणों पर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार सीमा शुल्क लगेगा। सीबीईसी ने कहा कि भारतीय पासपोर्टधारकों के लिए शुल्क वाले उत्पादों का कुल मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

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