1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. 7th CPC: इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा, HRA को लेकर ये नियम हुआ लागू

7th CPC: इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा, HRA को लेकर ये नियम हुआ लागू

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Aug 01, 2019 12:55 pm IST,  Updated : Aug 01, 2019 01:16 pm IST

हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

7th Pay Commission haryana government increase house rent allowance hra from 1st august 2019 - India TV Hindi
7th Pay Commission haryana government increase house rent allowance hra from 1st august 2019 

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) 1 अगस्त, 2019  से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अब कर्मचारियों को शहरों की आबादी के अनुसार बेसिक सैलरी का 8, 16 और 24 फीसदी किराया भत्ता (एचआरए) दिया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।

कर्मचारियों को 6 हजार रुपये तक का फायदा होगा

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अलग-अलग शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इस संशोधन से कर्मचारियों व अधिकारियों को करीब 1190 रुपए से लेकर 6 हजार रुपए तक फायदा होगा। सरकार ने आबादी के हिसाब से एचआरए की न्यूनतम राशि भी तय की है। एचआरए में संशोधन होने के बाद प्रदेश सरकार के करीब तीन लाख कर्मचारी व अधिकारियों को फायदा होगा। 

hra in haryana
hra in haryana

यह होगा एचआरए का गणित
नए बदलाव के तहत 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में रखा गया है। ऐसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को 24 प्रतिशत या न्यूनतम 5400 रुपए एचआरए दिया जाएगा। इसी तरह 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसे शहरों में तैनात कर्मचारियों को 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600 रुपए मकान किराया भत्ता (एचआरए) दिया जाएगा। 

चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली को एक यूनिट माना
तीसरी और अंतिम श्रेणी जेड है, इसके अंतर्गत 5 लाख या इससे कम आबादी वाले शहरों को कवर किया जाएगा। इन शहरों में पोस्टेड राज्य सरकार के कर्मचारियों को 8 प्रतिशत या न्यूनतम 1800 रुपये एचआरए दिया जाएगा। ट्राइसिटी चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना गया है और इन्हें वाई श्रेणी में रखा गया है। 

राज्य सरकार पर पड़ेगा 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च का बोझ

राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से लगभग 3 लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1920 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

43 महीने का एरियर दबा गई सरकार 
हालांकि, सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि संशोधित एचआरए जनवरी 2016 से लागू किया जाना चाहिए। सरकार ने 1 अगस्त से बढ़ा हुआ एचआरए देने का फैसला किया है। इस तरह सरकार 43 माह के 6808 करोड़ रुपए का एरियर दबा गई।

गेस्ट टीचर्स रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी में बने रहेंगे
गेस्ट टीचर्स की सर्विस को लेकर विधानसभा से पास हरियाणा गेस्ट टीचर्स सर्विस एक्ट-2019 को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार गेस्ट टीचर्स को नहीं हटाया जाएगा और वे रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी में बने रहेंगे। प्रदेश में करीब 14 हजार गेस्ट टीचर हैं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा