Friday, December 13, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का किया जा सकता है उपयोग: राजस्व सचिव

पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का किया जा सकता है उपयोग: राजस्व सचिव

अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : July 06, 2019 21:58 IST
Aadhaar can be used for cash transactions beyond Rs 50,000 in place of PAN- India TV Paisa

Aadhaar can be used for cash transactions beyond Rs 50,000 in place of PAN

नयी दिल्ली: अब पचास हजार से अधिक के नकद लेन-देन में पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेन-देन और अन्य मकसद से उन जगहों पर आधार संख्या का जिक्र किया जा सकता है जहां परंपरागत रूप से पैन संख्या का उपयोग अनिवार्य है। 

Related Stories

पांडे ने शनिवार को कहा कि बैंकों तथा अन्य संस्थान उन सभी जगहों पर आधार स्वीकार करने को लेकर अपनी व्यवस्था को उन्नत करेंगे जहां पैन का जिक्र करना अनिवार्य है। इससे पहले, बजट में करदाताओं की सुविधाओं के लिये आयकर रिटर्न भरने को लेकर पैन नहीं होने पर आधार के उपयोग की अनुमति दे दी। 

उन्होंने कहा, ‘‘ आज 22 करोड़ पैन कार्ड है जो आधार से जुड़े हैं। वहीं 120 करोड़ लोगों के पास आधार है। अब अगर कोई पैन चाहता है, उसे पहले आधार का उपयोग करना होता है, पैन बनवाना पड़ता है और उसके बाद उसका उपयोग शुरू करता है। आधार के साथ लाभ यह होगा कि उसे पैन सृजित करने की जरूरत नहीं है। अत: यह एक बड़ी सुविधा है।’’ 

यह पूछे जाने पर कि क्या बैंक खाते में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने या निकासी के लिये पैन की जगह आधार का उपयोग किया जा सकता है, पांडे ने कहा, ‘‘आप वहां आधार का उपयोग कर सकते हैं।’’ कालाधन पर अंकुश लगाने के लिये सरकार ने होटल या विदेश यात्रा जैसे मद में 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन में पैन का जिक्र अनिवार्य किया हुआ है। इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद के लिये भी पैन अनिवार्य है। 

यह पूछे जाने पर कि क्या पैन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोगों के पास स्थायी खाता संख्या या आधार का उपयोग करने का विकल्प है। पांडे ने कहा, ‘‘कुछ लोगों को पैन के उपयोग में कोई समस्या नहीं है...इसीलिए पैन और आधार दोनों बने रहेंगे क्योंकि कुछ लोग आधार के उपयोग को तरजीह दे सकते हैं, वहीं कुछ पैन के उपयोग को पसंद कर सकते हैं...।’’

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement