1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. 10000 रुपए का लगेगा भारी जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा लें यह बहुत जरुरी काम

10000 रुपए का लगेगा भारी जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा लें यह बहुत जरुरी काम

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 20, 2021 03:05 pm IST,  Updated : Mar 20, 2021 03:05 pm IST

पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च अब नजदीक आने वाली है। देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

10000 रुपए का लगेगा भारी जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा लें यह बहुत जरुरी काम- India TV Hindi
10000 रुपए का लगेगा भारी जुर्माना, 31 मार्च से पहले निपटा लें यह बहुत जरुरी काम Image Source : FILE

नई दिल्ली: पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च अब नजदीक आने वाली है। देश में टैक्‍स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar link) करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। 

टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता है। तो उस पर इनकम टैक्स कानून की धारा 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। वहीं टैक्स विभाग के अनुसार 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 

पैन कार्ड रद्द होने से होने वाली परेशानियों पर गौर करें तो पैन होते हुए भी आप वे काम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना और टैक्‍स रिटर्न फाइल कर पाना असंभव होगा। 

इस तरह करें पैन को आधार से लिंक

  1. इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 
  2. वेबसाइट पर दिए गए Link Aadhaar पर क्लिक करें। 
  3. फिर Click here पर क्लिक करें। 
  4. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
  5. सभी वॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा