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फ्यूचर रिटेल मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अमेजन की उच्चतम न्यायालय में अर्जी

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Apr 14, 2021 07:02 pm IST,  Updated : Apr 14, 2021 07:02 pm IST

उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीष के उस फैसले पर रोक लगाई थी जिममें फ्यूचर रिटेल को सौदे पर आगे बढ़ने से रोका गया था

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फ्यूचर रिटेल मामले में उच्चतम न्यायालय में अर्जी Image Source : PTI

नई दिल्ली। फ्यूचर रिटेल ने बुधवार को कहा कि अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगायी है जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी गयी है। एकल न्यायाधीश के आदेश में फ्यूचर रिटेल लि. को अपने कारोबार 24,713 करोड़ रुपये में रिलायंस रिटेल को बेचने के सौदे पर आगे कदम बढ़ाने से मना किया गया था। फ्यूचर रिटेल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘कंपनी के वकीलों को 13 अप्रैल, 2021 को अमेजन डॉट कॉम के वकीलों एनवी इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी से सूचना मिली है कि उसने दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के 22 मार्च, 2021 को जारी आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है।’’

फ्यूचर रिटेल ने कहा कि वह अपने वकीलों के माध्यम से मुकदमा लड़ेगी और अपना पक्ष रखेगी। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। आदेश में फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ अपना कारोबार बेचने के समझौते पर कदम बढ़ाने से मना किया गया था। सौदे को लेकर अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने आपत्ति जतायी थी। एकल न्यायाधीश ने अमेजन की याचिका पर उसके पक्ष में फैसला सुनाया था। याचिका में सिंगापुर की आपात मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के लिये निर्देश देने का आग्रह किया गया था। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 25 अक्टूबर, 2020 को अपने फैसले में फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को आगे नहीं बढ़ाने को कहा था।

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