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Benami Act : दूसरे के बैंक खाते में पुराने नोट जमा करवाने की न करें गलती, हो सकती है 7 साल तक की जेल

 Written By: Manish Mishra
 Published : Nov 20, 2016 06:40 pm IST,  Updated : Nov 20, 2016 06:55 pm IST

दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा कर उसे व्‍हाइट करना काफी महंगा पड़ सकता है। बेनामी कानून के तहत ऐसे लोगों को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।

Benami Act : दूसरे के बैंक खाते में पुराने नोट जमा करवाने की न करें गलती, हो सकती है 7 साल तक की जेल- India TV Hindi
Benami Act : दूसरे के बैंक खाते में पुराने नोट जमा करवाने की न करें गलती, हो सकती है 7 साल तक की जेल

नई दिल्‍ली। दूसरे के बैंक अकाउंट में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवा कर उसे व्‍हाइट करना काफी महंगा पड़ सकता है। लागू हुए बेनामी लेनदेन कानून के तहत ऐसे लोगों पर न केवल जुर्माना लगेगा बल्कि 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।

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आयकर विभाग की नजर में आई 200 करोड़ की अघोषित आय

  • आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने अमान्‍य नोटों की लगभग 30 तलाशी और 80 सर्वे के बाद 200 करोड़ रुपए की अघोषित आय पाई है।
  • 8 नवंबर के बाद से विभिन्‍न राज्‍यों से लगभग 50 करोड़ रुपए जब्‍त किए गए हैं।
  • सूत्रों की मानें तो आयकर अधिकारियों ने संदिग्‍ध बैंक अकाउंट की पहचान के लिए देशव्‍यापी अभियान चलाया हुआ है।
  • ऐसे खातों में 8 नवंबर के बाद से भारी रकम जमा करवाई गई है।

तस्‍वीरों में देखिए बैंकों और एटीएम के सामने की कुछ रोचक तस्‍वीरें

Note Ban

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दूसरे के बैंक अकाउंट में रकम जमा करवाने की सजा

  • अगर दूसरे के बैंक खाते में रकम जमा करवाना साबित हो जाता है तो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्‍शन एक्‍ट, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • यह कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया है और चल तथ अचल संपत्तियों पर लागू हो चुका है।
  • अधिकारियों ने बताया कि यह कानून उन्‍हें बैंक खाता धारक और उसके खाते में रकम जमा करवाने वाले से पूछताछ का अधिकार देता है।

CBDT के एक सूत्र ने बताया

ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए हैं और विभाग बेनामी कानून के तहत नोटिस जारी करने वाला है।

ऐसे खाता धारक कहे जाएंगे ‘बेनामीदार’

  • एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि जो व्‍यक्ति दूसरे के खाते में पैसे जमा करवाएगा एसे बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा।
  • जिस व्‍यक्ति के खाते में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवाए जाएंगे उसे कानून के तहत बेनामीदार माना जाएगा।
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