banks face RBI penalty for delay in reporting of frauds
नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंकों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। देश के सबसे बड़े सरकारी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शेयर बाजार को बताया कि आरबीआई ने उसपर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बैंक ने कहा कि एक ऋणखाते से संबंधित धोखाधड़ी की जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगा है। रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पीएनबी ने अलग से शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस के एक ऋण खाते में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारी देने में देरी के कारण यह जुर्माना लगाया गया है।
इनके अलावा ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) पर डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। ओबीसी ने कहा कि उसके ऊपर भी किंगफिशर एयरलाइंस (Kingfisher Airlines) के ऋणखाते को लेकर जुर्माना लगा है। ओबीसी ने कहा कि आरबीआई का आदेश मिलने के 14 दिन के भीतर जुर्माने का भुगतान करने को कहा गया है।
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक ने कहा कि उन पर केंद्रीय बैंक ने एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक ने भी 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाये जाने की सूचना दी है। इसके अलावा कॉरपोरेशन बैंक और यूको बैंक ने भी आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाये जाने की सूचना दी है।








































