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अघोषित संपत्ति का खुलासा करने के लिए 30 सितंबर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे इनकम टैक्‍स ऑफि‍स

सीबीडीटी ने आदेश में कहा कि आईडीएस, 2016 के तहत अपनी घरेलू अघोषित संपत्ति की घोषणा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। उस दिन मध्यरात्रि तक ऑफि‍स खुले रहेंगे।

Abhishek Shrivastava
Published : Sep 15, 2016 06:27 pm IST, Updated : Sep 15, 2016 08:34 pm IST
Black Money Window: अघोषित संपत्ति बताने के लिए 30 सितंबर रात 12 बजे तक का समय, खुले रहेंगे इनकम टैक्‍स ऑफि‍स- India TV Paisa
Black Money Window: अघोषित संपत्ति बताने के लिए 30 सितंबर रात 12 बजे तक का समय, खुले रहेंगे इनकम टैक्‍स ऑफि‍स

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को देशभर में अपने कार्यालय 30 सितंबर को मध्यरात्रि तक खोलने का निर्देश दिया है। इसी दिन आय घोषणा योजना (आईडीएस) बंद हो रही है। सीबीडीटी ने आज जारी आदेश में कहा कि आईडीएस, 2016 के तहत अपनी घरेलू अघोषित संपत्ति की घोषणा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। उस दिन मध्यरात्रि तक इस तरह की घोषणाएं जमा की जा सकेंगी।

सीबीडीटी ने कहा, कामकाज के घंटों के बाद ही घोषणाएं स्वीकार करने के लिए प्रधान मुख्य आयुक्‍तों को निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकार क्षेत्रों में आने वाले काउंटर 30 सितंबर, 2016 को मध्यरात्रि तक खुले रहें। सीबीडीटी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट का नीति बनाने वाला निकाय है। अधिकारियों ने बताया कि देश में टैक्‍स कार्यालयों को यह आदेश मिल चुका है। सीबीडीटी चेयरपर्सन की मंजूरी के बाद इसे जारी किया गया है।

सीबीडीटी की प्रमुख रानी सिंह नायर इस बारे में 17 सितंबर को सभी आयकर क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। सरकार ने आज एक बार फिर स्पष्ट किया कि आयकर विभाग को जो भी सूचनाएं और घोषणाएं आईडीएस के तहत मिलेंगी उन्‍हें गोपनीय रखा जाएगा और किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। सीबीडीटी ने आईडीएस पर हालिया जारी छठे स्पष्टीकरण मंे चार माह की अनुपालन खिड़की सुविधा में किसी प्रकार के विस्तार की संभावना से इनकार किया। सरकार ने भी आईडीएस के तहत कर और जुर्माने के भुगतान की समयसीमा को बढ़ाया है। बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा करने वालों को इसका भुगतान तीन किस्‍तों में अगले साल 30 सितंबर तक करना है।

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