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मनी लांड्रिंग से जुड़े बैंक जमा पर नहीं मिलेगी कोई माफी, CBDT ने जारी किए विशेष दिशा निर्देश

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Feb 22, 2017 08:22 am IST,  Updated : Feb 22, 2017 08:22 am IST

CBDT ने कहा है कि किसी बैंक खाते का दुरपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।

मनी लांड्रिंग से जुड़े बैंक जमा पर नहीं मिलेगी कोई माफी, CBDT ने जारी किए विशेष दिशा निर्देश- India TV Hindi
मनी लांड्रिंग से जुड़े बैंक जमा पर नहीं मिलेगी कोई माफी, CBDT ने जारी किए विशेष दिशा निर्देश

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को कहा कि मनी लांड्रिंग या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किसी बैंक खाते का यदि संदिग्ध तौर पर दुरपयोग करने का मामला सामने आता है तो खाते में कम राशि जमा होने के बावजूद स्वच्छ धन अभियान के तहत कोई माफी नहीं दी जाएगी।

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CBDT ने जारी किए विशेष दिशा निर्देश 

  • खातों में जमा की गई नकद राशि सही स्रोत से है या नहीं के बारे में सीबीडीटी ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ धन अभियान के तहत कर अधिकारियों ने 18 लाख लोगों से संपर्क किया है।

होगी सख्त कार्रवाई

  • सीबीडीटी के जारी विशेष दिशा निर्देश में कहा गया है कि यदि यह सामने आता है कि किसी बैंक खाते का दुरपयोग मनी लांड्रिंग, कर चोरी या मुखौटा कंपनी के परिचालन के लिए किया गया है तो उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी।

इन लोगों की नहीं होगी जांच

  • इससे पहले जारी निर्देशों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति (नाबालिग को छोड़कर), जिनकी कारोबारी आय नहीं है, के मामले में नकद जमा ढाई लाख रुपए होने तक किसी तरह का सत्यापन या जांच नहीं की जाएगी।
  • इससे उपर की राशि पर यह सत्यापन करने की जरूरत होगी कि इसके बारे में बताया गया है या नहीं।
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