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कोरोना से जंग में जरूरी उपकरणों, सामान के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी, सेस में छूट: वित्त मंत्रालय

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Apr 09, 2020 11:15 pm IST, Updated : Apr 09, 2020 11:19 pm IST

छूट तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और 30 सितंबर तक जारी रहेगी।

Corona crisis- India TV Paisa

Corona crisis

नई दिल्ली। सरकार ने देश में जीवन रक्षक उपकरणों और कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सामान और उपकरणों के इंपोर्ट पर छूट का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक वेंटिलेटर, फेस मास्क,  सर्जिकल मास्क, पीपीई यानि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कोरोना वायरस परीक्षण किट, और इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के इंपोर्ट पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से छूट दी है। मंत्रालय के मुताबिक ये छूट तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और 30 सितंबर तक जारी रहेगी।

मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा है कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुये देश में वेंटीलेटर्स और दूसरी सामग्री की जरूरी आवश्यकता पर विचार के बाद केन्द्र सरकार ने इन सामानों पर उपकर और मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी है।

देश में कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, और संख्या 5500 के पार पहुंच गई है। सरकार अब ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्ट कर रही हैं, ऐसे में संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सरकार जरूरी उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। मौजूदा कदम भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है।

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