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भगोड़े विजय माल्‍या की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने बेंगलुरु स्थित प्रॉपर्टी जब्‍त करने का दिया आदेश

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 23, 2019 12:02 pm IST,  Updated : Mar 23, 2019 12:02 pm IST

भगोड़े शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फेरा उल्लंघन से जुड़े कानून के उल्लंघन के लिए विजय माल्या की बेंगलुरू स्थित संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है।

Vijay Mallya - India TV Hindi
Vijay Mallya 

भगोड़े शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्‍या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फेरा उल्‍लंघन से जुड़े कानून के उल्‍लंघन के लिए विजय माल्‍या की बेंगलुरू स्थित संपत्तियां जब्‍त करने का आदेश दिया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्‍ट्रेट दीपक शेरावत ने एक नया निर्देश ईडी के स्‍पेशल पब्लिक प्रोसिक्‍यूटर्स एनके मट्टा और एडवोकेट संवेदना वर्मा के जरिए बैंगलुरु पुलिस द्वारा पिछले आदेश को लागू करने के लिए और समय मांग करने के बाद दिया है। 

कोर्ट ने अपने आदेश में राज्‍य पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तक माल्‍या की संपत्ति जब्‍त करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु पुलिस ने पिछले दिनों कोर्ट को बताया था कि उसने माल्‍या की 159 संपत्तियों की पहचान की है। लेकिन अभी तक इनमें से एक भी संपत्ति को जब्‍त नहीं किया जा सका है। माल्या को अदालत ने पिछले साल 4 जनवरी को इस मामले में सम्मन जारी करने के लिए घोषित अपराधी घोषित किया था।

कोर्ट ने पिछले साल 8 मई को माल्‍या की प्रॉपर्टी को जब्‍त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने फेरा उल्‍लंघन के मामले में माल्‍या को घोषित अपराधी घोषित किया था। वहीं 12 अप्रैल 2017 को माल्‍या के खिलाफ ओपन एंडेड गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। सामान्‍य गैरजमानती वारंट के विपरीत ओपन एंडेड गैर जमानती वॉरंट में कोई समय सीमा नहीं होती है। 

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