Thursday, December 18, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माने के बारे में ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है दूरसंचार विभाग

टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माने के बारे में ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

Manish Mishra
Published : Jan 30, 2017 07:25 pm IST, Updated : Jan 30, 2017 08:13 pm IST
टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माने के बारे में ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है दूरसंचार विभाग- India TV Paisa
टेलिकॉम कंपनियों पर जुर्माने के बारे में ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है। सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग द्वारा गठित समिति इस बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है।

समिति दूरसंचार नियामक से पूछ सकती है कि क्या उसने रिलायंस जियो को प्वाइंट आफ इंटरकनेक्शन (POI) उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल कंपनियों को प्रदत्त 90 दिन की अवधि पर विचार किया था।

यह भी पढ़ें : बजट में किए जा सकते हैं नोटबंदी के बाद राहत के उपाय, बढ़ सकती है आयकर छूट की सीमा

तीन टेलीकॉम कंपनियों पर 3,050 करोड़ जुर्माने का दिया था सुझाव

  • उल्लेखनीय है कि नियामक ने इस मामले में भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया सेल्युलर पर कुल मिलाकर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया था।
  • रिलायंस जियो ने पांच सितंबर को अपनी सेवाओं की वाणिज्यिक शुरआत की थी।
  • कंपनी ने बाद में शिकायत की कि मौजूदा कंपनियां उसे पर्याप्त POI नहीं उपलब्ध करा रहीं जिससे उसके ग्राहकों की अन्य नेटवर्क पर कॉल नहीं मिल रही हैं।
  • इस मुद्दे पर छह फरवरी को दूरसंचार आयोग की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
  • ट्राई ने अक्‍टूबर में भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की क्योंकि ये कंपनियां रिलायंस जियो को POI देने में कथित आनाकानी कर रही हैं।

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement