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ESI लाभार्थी अब इन प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Feb 18, 2021 11:57 pm IST,  Updated : Feb 18, 2021 11:57 pm IST

ईएसआई लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। ईएसआई लाभार्थियों के लिए मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है।

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ESI लाभार्थी अब इन प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज, मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान Image Source : PTI

नई दिल्ली: ईएसआई लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। ईएसआई लाभार्थियों के लिए मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज के लिये जा सकता है। बृहस्पतिवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार नए क्षेत्रों में भी ईएसआई योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। ऐसे में अब ईएसआई सदस्यों को उनके अपने आवास के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 

इसमें कहा गया है, ‘‘इस समय कुछ क्षेत्रों में ईएसआई के अस्पताल या औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को अब देश में ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।’’ 

मंत्रालय के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को ईएसआई के पैनल में शामिल अस्पताल में ओपीडी (बाह्य मरीज विभाग) सेवाओं को मुफ्त प्राप्त करने के लिए वहां जाना होगा और अपना ईएसआई ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।’’ ऐसे लाभार्थी को ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी। यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को औषधालय एवं शाखा कार्यालय या ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। बयान के अनुसार यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है तब पैनल में शामिल अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके। 

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