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टीडीएस जमा नहीं कराना कंपनियों को पड़ेगा महंगा, 7 साल की जेल के साथ देना पड़ेगा जुर्माना

Dharmender Chaudhary Published : Dec 04, 2015 09:09 am IST, Updated : Dec 04, 2015 12:13 pm IST

कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

टीडीएस जमा नहीं कराना कंपनियों को पड़ेगा महंगा,  7 साल की जेल के साथ देना पड़ेगा जुर्माना- India TV Paisa
टीडीएस जमा नहीं कराना कंपनियों को पड़ेगा महंगा, 7 साल की जेल के साथ देना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्ली। कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों को 7 साल तक की जेल की कैद हो सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वेतन पर टीडीएस के बारे में वार्षिक सर्कुलर को अधिसूचित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के वेतन से आयकर कटौती करने में विफल रहने और भुगतान में डिफॉल्ट करने पर उतनी ही राशि का जुर्माना देना पड़ेगा।

इसमें कहा गया है कि धारा 276 बी के तहत यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के पास तय समय में टीडीएस जमा करने या उस पर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे तीन माह से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।

सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित तिमाही के टीडीएस की तिमाही रिपोर्ट जमा करने से पहले ब्याज का भी भुगतान करना होगा। सर्कुलर में टीडीएस कटौती की समय सीमा तथा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए उसे सरकार के पास जमा कराए जाने की समय सीमा का भी विस्तार से ब्यौरा दिया गया है।

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