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भारत सरकार ने बढ़ाई चीन के उत्‍पादों पर Anti Dumping शुल्क की अवधि

Manish Mishra Published : Oct 09, 2016 05:43 pm IST, Updated : Oct 09, 2016 05:43 pm IST

राजस्व विभाग ने चीन के कुछ उत्पादों पर Anti Dumping शुल्क की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इनका इस्तेमाल परिधान, फुटवियर आदि बनाने में किया जाता है।

भारत सरकार ने बढ़ाई चीन के उत्‍पादों पर Anti Dumping शुल्क की अवधि- India TV Paisa
भारत सरकार ने बढ़ाई चीन के उत्‍पादों पर Anti Dumping शुल्क की अवधि

नई दिल्‍ली। राजस्व विभाग ने चीन के कुछ उत्पादों पर Anti Dumping शुल्क की अवधि पांच साल के लिए बढ़ा दी है। इन उत्पादों का इस्तेमाल परिधान, फुटवियर तथा खिलौना विनिर्माण के लिए किया जाता है।

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इस दर से लगेगा चीनी उत्‍पादों Anti Dumping शुल्क

  • कुछ खास तरह के बुने कपड़ों, हुक और लूप वल्क्र्रो टेप्स पर Anti Dumping शुल्क 1.87 डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से लगेगा।
  • इन उत्पादों का इस्तेमाल परिधान विनिर्माण, सर्जिकल और आर्थोपेडिक उपकरण, शू और फुटवियर, लगेज-बैग, खिलौना आदि में किया जाता है।

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DGAD की सिफारिश पर CBEC ने बढ़ाई  Anti Dumping शुल्क की अवधि

  • केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने यह शुल्क डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है।
  • इससे पहले अक्‍टूबर, 2010 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस शुल्क की अवधि अक्‍टूबर, 2015 तक के लिए बढ़ाई थी।

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