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सरकार ने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगाने के नियम अधिसूचित किए

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Jul 17, 2016 02:24 pm IST,  Updated : Jul 17, 2016 02:24 pm IST

वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

Pollution Free: डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में लगा सकेंगे इलेक्ट्रिक किट, सरकार ने अधिसूचित किए नियम- India TV Hindi
Pollution Free: डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों में लगा सकेंगे इलेक्ट्रिक किट, सरकार ने अधिसूचित किए नियम

नई दिल्ली। वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक किट या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम को लगाए जाने के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यह उन्हीं वाहनों के लिए है जो उत्सर्जन नियमों का पालन करते होंगे और डीजल या गैसोलीन पर ही चलते हों। प्रदूषण की लगातार बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला  लिया है।

3,500 किलोग्राम से कम वजन वाली गाड़ियों लगेंगे किट

इन नियमों को अधिसूचित करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए वाहन का सकल भार 3,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इन वाहनों को तभी अनुमति दी जाएगी जब यह भारत स्टेज-दो के मानकों पूरा करते हों और इसमें लगाई जाने वाली प्रणाली को पहले कहीं और नहीं लगाया गया हो। अधिसूचना में कहा गया है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या किट को लगाने वाली इकाई इसका विनिर्माण करने वाले विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिकृत होना चाहिए। यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन (सातवां संशोधन) अधिनियम 2016 के तौर पर अधिसूचित किया गया है। यह केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन करके बनाया गया है।

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फिर लागू होगा ऑड-ईवन

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विंटर सीजन में ऑड-ईवन स्कीम को फिर से फिर से लागू किया जा सकता है। दिल्ली में अब तक दो बार ऑड-ईवन प्लान को लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कहा, ‘जब भी स्कीम को लागू किया जाएगा, यह ठंड के दिनों में होगा क्योंकि उस समय पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। दिल्ली में ऑड-ईवन प्लान अब तक दो बार लागू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस प्लान को लागू किया था। सबसे पहले इसे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लागू किया गया। दूसरी बार इस स्कीम 15 से 30 अप्रैल के बीच लागू किया गया था।

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