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सोने के आभूषणों के पुनर्विक्रय से अर्जित लाभ पर ही GST देना होगा

ज्वेलर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने माना है कि सोने के पुराने आभूषणों की फिर से बिक्री के मामले में, ज्वेलर्स को इस तरह से अर्जित लाभ पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: July 18, 2021 19:03 IST
सोने के आभूषणों के पुनर्विक्रय से अर्जित लाभ पर ही GST देना होगा- India TV Paisa
Photo:FILE

सोने के आभूषणों के पुनर्विक्रय से अर्जित लाभ पर ही GST देना होगा

नई दिल्ली: ज्वेलर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कर्नाटक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने माना है कि सोने के पुराने आभूषणों की फिर से बिक्री के मामले में, ज्वेलर्स को इस तरह से अर्जित लाभ पर ही जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह निर्णय आद्या गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन के संदर्भ में लिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट करने की मांग की गई थी कि क्या सीजीएसटी के नियम 32 (5) के तहत निर्धारित बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच के अंतर पर ही माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान किया जाना है। 

नियम, 2017, यदि आवेदक व्यक्तियों से प्रयुक्त या सोने के पुराने आभूषण खरीदता है और बिक्री के समय माल के रूप या प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एएआर ने नोट किया कि जीएसटी केवल बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच के अंतर पर देय है, क्योंकि आवेदक आभूषण के रूप को बुलियन और फिर नए आभूषण में नहीं बदल रहा था, बल्कि इसकी सफाई और पॉलिश कर रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार, इस विकास से इस्तेमाल किए गए आभूषणों के पुनर्विक्रय पर देय जीएसटी में कमी आएगी।

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