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कंपनियों द्वारा निदेशकों को किया जाने वाला भुगतान अब जीएसटी के दायरे में

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Jun 11, 2020 05:56 pm IST, Updated : Jun 11, 2020 05:58 pm IST

निदेशकों को मिलने वाले वेतन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा

GST - India TV Paisa
Photo:PTI

GST 

नई दिल्ली। कंपनियों के निदेशकों को किया जाने वाला शुल्क के रूप में भुगतान जो कि वेतन से अलग प्रकृति का हो, अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में होगा। सरकार संग्रह बढ़ाने के लिए टैक्स सिस्टम की खामियों को दूर करने में जुटी हुई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि कंपनियों द्वारा स्वतंत्र निदेशकों या गैर कार्यकारी निदेशकों (कंपनी के कर्मचारी नहीं) को किया जाने वाला भुगतान जीएसटी की लागू दर के अधीन होगा।

सीबीआईसी ने कहा है कि इस तरह के निदेशकों को उनकी सेवा के एवज में किए जाने वाले भुगतान पर कंपनियां रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स काटेंगी। इसके अलावा पूर्णकालिक निदेशकों या जो निदेशक कंपनी के कर्मचारी भी हैं, उन्हें वेतन के अलावा दिया जाने वाला पारिश्रमिक भी जीएसटी के सशर्त अधीन होगा।

इसका मतलब यह कि निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक, जो किसी कंपनी के रोल पर भी हैं और वेतन लेते हैं, वे यदि किसी तरह का ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं जो वेतन की प्रकृति का नहीं है तो वह जीएसटी के अधीन होगा। हालांकि इस तरह के निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले वेतन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

सिरिल अमरचंद मंगलदास की पार्टनर, मेखला आनंद ने कहा, "विभिन्न कानूनों के तहत निदेशकों को किए जाने वाले पारिश्रमिक भुगतान को लेकर इस स्पष्टीकरण से, नियमों को लेकर स्पष्टता बनेगी। इस मुद्दे के समाधान से उद्योग को सही संकेत जाएगा, जो कोविड-19 संकट के बाद अपनी रफ्तार वापस हासिल करने पर ध्यान दे रहा है।"

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