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अदालत ने ब्रिटानिया को आईटीसी जैसे पैक के इस्तेमाल पर लगाई रोक

 Written By: Sachin Chaturvedi
 Published : Sep 06, 2016 08:23 pm IST,  Updated : Sep 06, 2016 08:28 pm IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि. के अपने न्यूट्री चॉयस डाइजेस्टिव जीरो बिस्कुट के लिए मौजूदा रैपर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

बिस्कुट वॉर में ब्रिटानिया को झटका, अदालत ने ITC जैसे पैक के इस्तेमाल पर लगाई रोक- India TV Hindi
बिस्कुट वॉर में ब्रिटानिया को झटका, अदालत ने ITC जैसे पैक के इस्तेमाल पर लगाई रोक

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि. के अपने न्यूट्री चॉयस डाइजेस्टिव जीरो बिस्कुट के लिए मौजूदा रैपर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि यह पैकिंग आईटीसी के सनफीस्ट फार्मलाइट डाइजेस्टिव ऑल गुड बिस्कुट से मिलती है। अदालत ने ब्रिटानिया को निर्देश दिया है कि वह अपने इस बिस्कुट के लिए आईटीसी से अलग पैकेजिंग का इस्तेमाल करे जिससे उपभोक्ताओं को भ्रम न हो।

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अदालत ने यह आदेश आईटीसी लि. की याचिका पर दिया है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लि. के न्यूट्री चॉयस डाइजेस्टिव जीरो बिस्कुट पैकिंग आईटीसी के सनफीस्ट फार्मलाइट डाइजेस्टिव ऑल गुड बिस्कुट से मिलती-जुलती है। इस तरह की समानता से उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। साथ ही उनको लग सकता है कि ब्रिटानिया के बिस्कुट आईटीसी के हैं।

इसके साथ अदालत ने ब्रिटानिया को न्यूट्री चॉयस जीरो डाइजेस्टिव बिस्कुट के मौजूदा पैकिंग के स्टॉक को निकालने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। आईटीसी लि. ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रतिभा एम सिंह के जरये ब्रिटानिया के इस पैकिंग के इस्तेमाल पर रोक के लिए अंतरिम आदेश की अपील की थी। हालांकि, ब्रिटानिया ने आईटीसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बाजार की शीर्ष कंपनी होने के नाते उसे किसी अन्य की पैकेजिंग को अपनाने की जरूरत नहीं है।

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