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इस दवा कंपनी ने किया ट्रेडमार्क का उल्‍लंघन, अदालत ने दिया केरल बाढ़ पीडि़तों के लिए 1.5 करोड़ रुपए दान देने का आदेश

बंबई उच्च न्यायालय ने एक दवा कंपनी को ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में केरल में बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.50 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: August 31, 2018 14:13 IST
kerala flood relief- India TV Paisa
Photo:KERALA FLOOD RELIEF

kerala flood relief

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने एक दवा कंपनी को ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में केरल में बाढ़ राहत के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.50 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। 

न्यायाधीश एस जे कथावल्ला ने 28 अगस्त को सुनाए अपने आदेश में कहा कि गल्फा लेबोरेट्रीज विभिन्न चिकित्सीय उत्पाद में अन्य कंपनियों द्वारा पंजीकृत उत्पाद का उत्पादन करके ट्रेडमार्क का लगातार उल्लंघन कर रही है। अदालत ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स द्वारा गल्फा लेबोरेट्रिज के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रही थी। ग्लेनमार्क का आरोप था कि गल्फा अपने चिकित्सीय क्रीम के उत्पादन में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रही है। 

ग्लेनमार्क के अनुसार गल्फा क्लोडीड बी नाम की एक ऐसी क्रीम उसी डिजाइन और प्रतिरूप में बाजार में बेच रही थी, जैसा ग्लेनामर्क का कैंडीड बी क्रीम है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि गल्फा लगातार ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के उत्पादों की नकल कर रही है। 

दरअसल अदालत ने अपने आदेश में शुरुआत में कहा था कि गल्फा, ग्लेनमार्क के खाते में 1.50 करोड़ रुपए जमा करे। हालांकि इस पर ग्लेनमार्क ने अदालत से आग्रह किया कि यह राशि गल्फा को किसी गैर सरकारी संगठन में जमा करने का आदेश दिया जाए। इसके बाद न्यायाधीश कथावल्ला ने गल्फा को यह राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के आदेश दिए।

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