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इनकम टैक्‍स विभाग ने शुरू की ई-फाइलिंग सुविधा, अभी सहज और सुगम फॉर्म वालें कर सकेंगे रिटर्न फाइल

इनकम टैक्‍स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: April 01, 2017 15:11 IST
इनकम टैक्‍स विभाग ने शुरू की ई-फाइलिंग सुविधा, अभी सहज और सुगम फॉर्म वालें कर सकेंगे रिटर्न फाइल- India TV Paisa
इनकम टैक्‍स विभाग ने शुरू की ई-फाइलिंग सुविधा, अभी सहज और सुगम फॉर्म वालें कर सकेंगे रिटर्न फाइल

नई दिल्‍ली। इनकम टैक्‍स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।

विभाग के ई-पोर्टल-https://incometaxindiaefiling.gov.in-पर फि‍लहाल दो आईटीआर उपलब्‍ध कराए गए हैं। यह दो फॉर्म हैं आईटीआर1 (सहज) और आईटीआर4 (सुगम)। एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा कि अन्‍य पांच आईटीआर फॉर्म भी जल्‍द ही फाइलिंग के लिए एक्‍टीवेट कर दिए जाएंगे।

केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए सभी सात नए आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित किया है, इसमें वेतनभोगी और ऐसे लोगों, जिनकी आय मकान और ब्‍याज से कुल मिलाकर 50 लाख रुपए तक है, के लिए एक पन्‍ने का आसान आईटीआर1 भी शामिल है।

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद 31 दिसंबर 2018 तक रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर के बाद फाइल होने वाले रिटर्न पर जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपए होगी। पांच लाख रुपए वार्षिक आय वाले छोटे करदाताओं के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि केवल 1,000 रुपए होगी।

नोटबंदी के बाद दो लाख रपये या अधिक की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नए आईटीआर फॉर्म में करना होगा। अाईटीआर-1 के कॉलम पार्ट-ई में नोटबंदी की अवधि के दौरान जमाओं की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही विभाग ने 12 अंक का आधार नंबर भी अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर नहीं होने पर 28 अंक का आधार नामांकन अंक देना होगा।

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